पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

डाउनलोड करें
  • Hindi News
  • Delayed By One Day Then Take The Interest And Penalty

सख्ती: एडवांस टैक्स में एक दिन की देरी हुई तो लगेगा ब्याज और पेनाल्टी

7 वर्ष पहले
  • कॉपी लिंक
भोपाल. टैक्स वसूलने में आयकर विभाग इस बार सख्ती बरतने जा रहा है। अधिकारियों की मानें तो यदि टैक्स भरने में एक दिन की भी देरी हुई तो तीन माह का ब्याज पेनाल्टी के साथ वसूला जाएगा। हालांकि यह नियम पहले से है, लेकिन इस बार इसे सख्ती से लागू किया जाएगा।

कॉर्पोरेट घरानों के लिए एडवांस टैक्स की दूसरी तिमाही की किस्त और अन्य पार्टनरशिप फर्म, ट्रस्ट, संस्थाएं व करदाताओं के लिए टैक्स जमा करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर है। साल के अंत में करदाता के रिटर्न भरते समय जो आय दिखाई जाएगी, उसी के आधार पर एडवांस टैक्स की गणना होगी, ताकि पता चल सके कि करदाता द्वारा कितनी राशि कम दी गई। इस कम राशि पर ही ब्याज और पेनाल्टी लग सकती है।

रिटर्न की जांच के लिए स्क्रूटनी शुरू: वित्तीय वर्ष 2013-14 में 31 मार्च 2013 तक जितने भी रिटर्न जमा हुए हैं, उनकी जांच के लिए आयकर विभाग की भोपाल इकाई में छोटे से लेकर बड़े करदाताओं में से कुछ को सामान्य स्क्रूटनी में लिया जा रहा है।