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सिमी के इनामी सदस्य ने किया सरेंडर, सात फरवरी तक रिमांड पर

7 वर्ष पहले
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भोपाल. प्रतिबंधित संगठन इस्लामिक स्टूडेंट्स मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) के सदस्य साजिद हुसैन नागौरी उर्फ गुड्डू ने गुरुवार को जिला अदालत में सरेंडर कर दिया। एटीएस ने उस पर 15 हजार का इनाम घोषित किया था। अदालत ने आरोपी को सात फरवरी तक रिमांड पर एटीएस के सुपुर्द कर दिया है। साजिद विस्फोटक का जानकार है। एटीएस को विस्फोटक पदार्थ अधिनियम में उसकी तलाश थी। अबु फैजल व उसके साथियों की गिरफ्तारी एवं उज्जैन से बरामद विस्फोटक के बाद सिमी के सदस्य साजिद हुसैन नागौरी और उसके दो साथियों माजिद नागौरी एवं गुलरेज का नाम सामने आया था। इसके बाद एटीएस ने 19 जनवरी को तीनों पर 15-15 हजार का इनाम घोषित किया था। गुरुवार सुबह महिदपुर (उज्जैन) निवासी साजिद ने वकील परवेज आलम के जरिए सीजेएम पंकज माहेश्वरी की अदालत में सरेंडर कर दिया।

साजिद के समर्पण की जानकारी मिलते ही एटीएस की टीम कोर्ट पहुंच गई थी। अदालत ने साजिद को एटीएस के सुपुर्द कर दिया। एटीएस ने उसकी गिरफ्तारी दर्शाते हुए पुलिस रिमांड मांगा था। अदालत ने आरोपी को सात फरवरी तक रिमांड पर सौंप दिया है। इसके पहले 21 जनवरी को माजिद नागौरी ने भी सीजेएम की कोर्ट में समर्पण किया था। वह सात फरवरी तक रिमांड पर है। एटीएस को अब गुलरेज की तलाश है।