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खाद्य कारोबारियों को पांचवीं बार मिली मोहलत

5 वर्ष पहले
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गुना| फूड सेफ्टी एक्ट के तहत खाद्य कारोबारियों को लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के लिए एक बार फिर छह माह की मोहलत दी गई है। कानून लागू होने के बाद यह पांचवां मौका है, जब तारीख बढ़ाई गई है। अब कारोबारी 4 अगस्त तक लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन के बिना कारोबार कर सकेंगे। यानि इसके लिए विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं होगी। जिले में अभी भी करीब 40 फीसदी कारोबारी ऐसे हैं, जिनको लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए, लेकिन वे अब तक इसके दायरे से बाहर हैं।

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