(गंदगी फैलाने पर दुकानदार से चालान के रुपए मांगते नगर निगम के कर्मचारी।)
ग्वालियर. हाईकोर्ट के आदेश के पालन में नगर निगम ने गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ बुधवार को कार्रवाई की। निगम के अपर आयुक्त डॉ. एमएल दौलतानी ने महाराज बाड़ा और सराफा बाजार में गंदगी फैलाने वाले दुकानदारों के चालान किए। करीब ढाई घंटे चली कार्रवाई में 44 चालान काटे गए और 14 हजार रुपए वसूले गए।
नगर निगम ने यह कार्रवाई महाराज बाड़ा स्थित पिंक्सी होटल, गायत्री मार्केट, माधौगंज रोड, छापाखाना के पीछे से लेकर सराफा बाजार तक की। इस दौरान खुले में टॉयलेट करने व थूकने वालों पर भी जुर्माना किया गया।
अपर आयुक्त बोले- दोबारा गंदगी की तो 2500 रुपए चालान कटेगा: दुकानदारों से अपर आयुक्त श्री दौलतानी ने कहा कि अभी ढाई सौ रुपए का चालान काटा है, दोबारा गंदगी मिली तो 2500 रुपए का जुर्माना वसूल किया जाएगा। कार्रवाई रोजाना दो घंटे अलग-अलग स्थानों पर चलेगी। मौके पर फोटोग्राफी भी कराई जाएगी। गंदगी की शिकायतें अपर आयुक्त वाट्सएप पर भी ले रहे हैं।
जनवरी में रिपोर्ट पेश करने के आदेश
शहर में गंदगी को लेकर दायर याचिका पर हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में बुधवार को सुनवाई हुई। जस्टिस एसके गंगेले व जस्टिस शील नागू की डिवीजन बेंच ने नगर निगम आयुक्त के शपथ पत्र को रिकाॅर्ड में लिया। कोर्ट में नगर निगम के अधिवक्ता दीपक खोत ने तर्क रखा कि खुले में गंदगी करने वाले निर्धन लोगों से जुर्माना वसूलने के संबंध में कुछ परेशानियां हैं।
वहीं असामाजिक तत्वों से जुर्माना वसूलने के लिए प्रशासन की मदद ली जाएगी। कोर्ट ने इस मामले में नगर निगम को जनवरी के प्रथम सप्ताह में अनुपालन रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए। शहर में गंदगी को लेकर डॉ. राखी शर्मा व अन्य की ओर से यह जनहित याचिका दायर की गई है।