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यात्री व माल वाहनों में स्पीड गवर्नर जरूरी

5 वर्ष पहले
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ग्वालियर | परिवहन विभाग ने माल व यात्री वाहनों में स्पीड गवर्नर लगाया जाना अनिवार्य कर दिया है। 1 अक्टूबर 2015 तक रजिस्टर्ड वाहनों में 1 अप्रैल से पहले स्पीड गवर्नर लगाने के निर्देश दिए गए हैं। सभी सवारी वाहनों की स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है। माल वाहन, टैंकर, डंपर व स्कूल बसों की स्पीड 60 किलोमीटर प्रतिघंटा तय का गई है। 1 अप्रैल के बाद परिवहन विभाग का अमला मुहिम चलाकर सभी यात्री व माल वाहनों की चेकिंग शुरू करेगा अौर बिना स्पीड गर्वनर के पकड़े जाने वाले वाहनों के ऑपरेटरों पर कार्रवाई की जाएगी।

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