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डीआरडीई के पास निर्माण कार्य को लेकर नगर निगम को नोटिस

5 वर्ष पहले
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डीआरडीई की बाउंड्रीवॉल से 200 मीटर की दूरी तक विधि के विपरीत हुए निर्माण कार्य हटाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। जस्टिस आरएस झा व जस्टिस एमके मुदगल की डिवीजन बेंच ने याचिका पर सुनवाई के बाद नगर निगम को नोटिस जारी किए हैं। कोर्ट ने नगर निगम से 4 सप्ताह में जवाब तलब किया है। याचिकाकर्ता राजेश ने जनहित याचिका में कहा है कि डीआरडीई की बाउंड्रीवॉल से 200 मीटर की दूरी तक नियम के विरुद्ध निर्माण कार्य किया गया है। इसे हटाया जाए। कोर्ट ने नगर निगम को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। कोर्ट में शासन की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता अरविंद दूदावत ने पैरवी की।

नाबालिग से छेड़खानी के मामले में 3 साल की सजा
नाबालिग से छेड़खानी के 2 अलग-अलग मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश भारती बघेल की कोर्ट ने शुक्रवार को आरोपियों को सजा सुनाई। लधेड़ी निवासी आरोपी मदन कुशवाह ने 29 अक्टूबर 2014 को बुरी नीयत से एक नाबालिग का हाथ पकड़ लिया। पीडि़ता के चिल्लाने पर आरोपी भाग खड़ा हुआ। पीड़िता के परिजन ने ग्वालियर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद आरोपी मदन कुशवाह को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत 3 साल की सजा सुनाई। वहीं छेड़खानी के एक अन्य मामले में आरोपी रमेश जाटव को भी 3 साल की सजा सुनाई। शासन की ओर से उक्त मामले में अधिवक्ता जगदीश शर्मा ने पैरवी की।

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