राहत: फूड कारोबारियों को छह महीने की और मिली मोहलत
ग्वालियर | खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन की डेट एक बार फिर 6 माह और बढ़ा दी गई है। यह पांचवां मौका है, जब डेट बढ़ाई गई है। अभी तक लाइसेंस-रजिस्ट्रेशन के लिए लास्ट डेट 4 फरवरी तय थी, जो अब 4 अगस्त कर दी गई है। मतलब साफ है कि खाद्य पदार्थों का धंधा करने वाले जिन कारोबारियों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन-लाइसेंस नहीं लिए हैं, वे अपनी सुविधा से 4 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं।