बिना हेलमेट पेट्रोल देने पर तीन और पंपों पर प्रकरण
ग्वालियर|बिना हेलमेट आने वाले वाहन चालकों पर पेट्रोल पंप संचालक सख्ती से पेश नहीं आ रहे हैं। अधिकतर पंप पर स्टाफ हेलमेट के बिना ही पेट्रोल की बिक्री कर रहा है। बुधवार को भी औचक जांच में ऐसे तीन पंपों के खिलाफ प्रकरण बनाए गए, जहां पर बिना हेलमेट के पेट्रोल की बिक्री हो रही थी। अब तक आठ पंप संचालकों के खिलाफ प्रकरण दर्ज हो चुका है। शिकायतों के आधार पर खाद्य विभाग के तीन कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारियों रसिक मोहन श्रीवास्तव, राजीव शर्मा व पूजा सिकरवार की टीम ने शहर के बाहरी क्षेत्रों के पंपों की जांच की। इस टीम को मैसर्स मां पेट्रोलियम एंड संस सिंहपुर, मैसर्स आरआर पेट्रोलियम हुरावली तिराहा व मैसर्स सुंदरम पेट्रोल पंप सिरोल पर बिना हेलमेट पेट्रोल की बिक्री होते मिली। चूंकि ऐसा करने पर रोक है, इसी कारण टीम ने तीनों पंप संचालकों के खिलाफ मप्र मोटर स्पिरिट तथा हाईस्पीड डीजल ऑयल (अनुज्ञापन तथा नियंत्रण) आदेश 1980 के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया। इससे पहले भी पांच पंपों पर ऐसी कार्रवाई हो चुकी है। इसके बाद ही पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन का एक प्रतिनिधि मंडल कलेक्टोरेट पहुंचा था। जिन पंपों पर हाल ही में प्रकरण दर्ज हुए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई का निर्णय कलेक्टर लेंगे। ऐसी स्थिति में पंप संचालक की जमा धरोहर राशि 10 हजार रुपए राजसात हो सकती है या फिर पंप को जारी लाइसेंस को सस्पेंड करने का भी निर्णय लिया जा सकता है।