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बाजारों और रिहायशी क्षेत्रों से हटेंगी अवैध भैंस डेयरियां मीट दुकानें
शहरके बाजारों रिहायशी इलाकों में संचालित भैंस डेयरियों के खिलाफ लोगों द्वारा उठाई गई आवाज के बाद नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। निगम अफसरों ने 20 डेयरी संचालकों 5 मीट विक्रेताओं को सात दिन में अपना व्यवसाय शहर के बाहर ले जाने का नोटिस दिया है। इसके बाद निगम डेयरी संचालकों मीट कारोबारियों के खिलाफ न्यायालयीन कार्रवाई करेगा।
दैनिक भास्कर की ओर से चलाए जा रहे रूबरू कार्यक्रम के दौरान अधिकांश लोगों ने रिहायशी इलाकों बाजारों में संचालित भैंस डेयरियां मीट की दुकान हटाने की मांग की थी। डेयरियों के कारण जहां पूरे क्षेत्र में गंदगी और बदबू रहती है, वहीं गोबर बहाने के कारण सीवर लाइनें चोक हो जाती हैं। इन इलाकों में गंदगी फैलाने वालों पर निगम अफसरों ने कार्रवाई शुरू की है। इसमें पिछले दिनों एक दर्जन से अधिक भैंस डेयरी संचालकों पर कार्रवाई करने के बाद प्रकरणों को एसडीएम कोर्ट में भेजा था। शुक्रवार को स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. सुभाष गुप्ता ने पंद्रह डेयरियों पांच मीट विक्रेताओं को सात दिन में अपना कारोबार प्रमुख बाजार रिहायशी इलाकों से हटाने का नोटिस दिया है। उसके बाद स्वास्थ्य विभाग न्यायालयीन प्रकरण की कार्रवाई शुरू करेगा।
यहां करें शिकायत
अगरआपके मकान या दुकान के आसपास अवैधानिक तरीके से भैंस डेयरियां संचालित हैं और उससे निकलने वाली गंदगी से आप परेशान हैं तो इसकी शिकायत गोपाल मंदिर के पीछे नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग के फोन नंबर 2438341 पर कर सकते हैं। इसके साथ ही लिखित शिकायत मंगलवार को महाराज बाड़ा स्थित निगम कार्यालय पर जनसुनवाई के दौरान कमिश्नर से भी की जा सकती है।
बिनाअनुमति के कारोबार, नोटिस: नगरनिगम के स्वास्थ्य विभाग ने नगर निगम अधिनियम 1956 79 (4) की धारा 264 के तहत कार्रवाई करते हुए बिना अनुमति के डेयरी व्यवसाय करने वाले संचालकों को कारोबार बंद करने का नोटिस दिया है। वहीं धारा 255 के तहत बिना अनुमति के मीट के कारोबार पर प्रतिबंध लगाने के लिए व्यवसायियों को नोटिस दिया है।