दुष्कर्म करने वाले को सात साल की सजा
ग्वालियर| जिलाएवं विशेष न्यायाधीश कमल सिंह की कोर्ट ने बुधवार को नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी वीरेंद्र जाटव को सात साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही इस पर पांच सौ रुपए का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने वीरेंद्र को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत दोषी माना।वीरेंद्र पीड़िता के मकान में किराए से रहता था और उसे बहला फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया था। इसके बाद शिवपुरी उज्जैन में उसके साथ दुष्कर्म किया था। मामले की रिपोर्ट पीड़िता के पिता ने 6 मार्च 2014 काे थाटीपुर थाने में दर्ज कराई थी।
प|ीका कान काटने वाले को दो साल की कैद: ग्वालियर|प|ीसुनीता से मारपीट कर उसका कान काटने वाले आरोपी पति को कोर्ट ने बुधवार को दो साल के कारावास की सजा सुनाई।