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किला तलहटी मामले में कलेक्टर स्टेटस रिपोर्ट पेश करें

6 वर्ष पहले
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ग्वालियर| किलातलहटी से अवैध निर्माण हटाने को लेकर दायर याचिका पर हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने सोमवार को मामले में स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के आदेश कलेक्टर को दिए। जस्टिस एमसी गर्ग जस्टिस सुजय पॉल की डिवीजन बेंच में शासन की ओर से तर्क रखा गया कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ओर से अभी तक अवैध निर्माण के संबंध में पूर्ण रूप से जानकारी नहीं दी गई है। एएसआई के अधिवक्ता संगम जैन ने तर्क रखा कि शासन को इस संबंध में पूरी जानकारी पहले ही दे दी गई है। लेकिन शासन इस तरह के तर्क रख कर मामले को लंबित बनाए हुए है। 12 दिसंबर 2012 के आदेश का अनुपालन अभी तक नहीं किया गया। कोर्ट ने मामले में कलेक्टर को स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए।