- Hindi News
- गैर बैंकिंग कंपनी का दफ्तर, बैंक खाते कम्प्यूटर कुर्की का आदेश
गैर बैंकिंग कंपनी का दफ्तर, बैंक खाते कम्प्यूटर कुर्की का आदेश
कलेक्टरएवं सक्षम प्राधिकारी पी नरहरि ने निवेशकों के हितों का संरक्षण करने के लिए चिटफंड (गैर बैंकिंग) कंपनी का दफ्तर, आठ बैंक खाते इतने ही कंप्यूटरों की कुर्की का आदेश तहसीलदार पुलिस थाना विश्वविद्यालय को दिया है। श्री नरहरि ने बताया कि सांई प्रसाद प्रॉपर्टीज लिमिटेड के एक्सिस बैंक में दो, आईसीआईसीआई में एक बैंक खाता है। इसी तरह से सांई प्रसाद फूड्स लिमिटेड के एक्सिस बैंक में एक तथा आईसीआईसीआई बैंक में चार खाते हैं। चूंकि इन दोनों कंपनियों पर मप्र निक्षेपकों के हितों के संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई चल रही है, इसलिए ये सभी बैंक खाते कुर्क किए जाते हैं। कलेक्टर श्री नरहरि ने कंपनी के मैनेजर जय प्रकाश यादव के नाम पर क्रय कंपनी का दफ्तर जो कि अलकनंदा टॉवर के सेकंड फ्लोर में सी-8 सिटी सेंटर में स्थित है को भी कुर्क करने को कहा है। कंपनी द्व्रारा उपयोग किए गए आठ कम्प्यूटर जो पहले से कोषालय अधिकारी के कब्जे में रखे हैं की भी कुर्की की जाएगी। श्री नरहरि ने इस मामले में तहसीलदार डीडी शर्मा विश्वविद्यालय थाने के प्रभारी को इस मामले में कार्रवाई के लिए कहा है। साथ में उक्त संपत्तियों के क्रय, विक्रय दान अथवा अंतरण को भी कलेक्टर ने रोक दिया है।
केएमजे की संपत्ति का मूल्यांकन
गैरबैंकिंग कंपनी केएमजे लैंड डवलपर की संपत्तियों के मूल्यांकन भी तहसीलदार डीडी शर्मा द्व्रारा किया जा रहा है। श्री शर्मा ने बताया कि दो दिन पहले तीन स्थानों पर कंपनी की प्रॉपर्टी का मूल्यांकन हो चुका है। अभी दो और संपत्तियों का मूल्यांकन होना बाकी है। उन्होंने बताया कि सांई प्रसाद प्रॉपर्टीज को लेकर आदेश अभी नहीं मिला है।