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शासन जवाब पेश करे या फिर अगली सुनवाई में कलेक्टर कोर्ट में उपस्थित रहें: हाईकोर्ट
ग्वालियर| फूलबागगुरुद्वारा के पास दुकानों के निर्माण के मामले में शासन अगली सुनवाई में जवाब पेश करे या फिर कोर्ट में कलेक्टर उपस्थित रहें। यह आदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने बुधवार को दिया। गुरुद्वारा क्षेत्र में तत्कालीन कलेक्टर ने कुछ दुकानों को अतिक्रमण माना था और तहसीलदार को उक्त दुकानों को हटाने के निर्देश दिए थे। तत्कालीन कलेक्टर के आदेश के खिलाफ गुरुनानक देव गुरुनानक समिति ने कोर्ट में याचिका दायर की है।