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अपहरण के आरोपियों को उम्रकैद की सजा

7 वर्ष पहले
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ग्वालियर| अपहरणकरने वाले आरोपियों को विशेष न्यायाधीश पीके अग्रवाल की कोर्ट ने बुधवार को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। आरोपी भुजमन आदिवासी, रमजी आदिवासी भग्गी आदिवासी ने दिसंबर 2011 में फरियादी संतोष राठौर का अपहरण कर लिया था। साथ ही उसके भाई से फिरौती के रूप में बीस लाख रुपए की मांग की थी। बाद में परिजन ने संतोष राठौर को फिरौती के एक लाख रुपए देकर छुड़ाया था उक्त मामला मोहना थाने में दर्ज किया गया। कोर्ट में फरियादी ने आरोपियों को पहचान लिया। इसमें शासन की ओर से अधिवक्ता कमल जैन ने पैरवी की। कोर्ट ने आरोपी भुजमन रमजी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वहीं एक अन्य आरोपी अभी फरार है।