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नोटिस नहीं आया तो भी करवा सकते हैं मामले का निपटारा

7 वर्ष पहले
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ग्वालियर| संपत्तिकर, विद्युत बिल, जल कर अन्य बकाया राशियों में छूट का फायदा उठाने के लिए कोई भी पक्षकार नेशनल लोक अदालत में शनिवार को अपना प्रकरण निपटा सकते हैं। जिला न्यायालय में संबंधित विभागों के अलग अलग काउंटर बनाए गए हैं। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एएम खानविलकर सुबह दस बजे नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ करेंगे। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से इसका प्रसारण प्रदेश भर की कोर्ट में किया जाएगा। इसके बाद सुबह सुबह 10.40 पर हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में प्रशासनिक न्यायमूर्ति एसके गंगेले जिला न्यायालय में जिला एवं सत्र न्यायाधीश कमल सिंह नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ करेंगे। हाईकोर्ट में इसके लिए सात खंडपीठों का गठन किया गया है। इसके अलावा जिला न्यायालय राजस्व अन्य विभागों में 79 खंडपीठ बनाई गई हैं। यह खंडपीठ जिला न्यायालय, फैमिली कोर्ट, उपभोक्ता फोरम, किशोर न्याय बोर्ड, श्रम न्यायालय, रेवेन्यू बोर्ड सहित सभी शासकीय कार्यालय में बैठेंगी।