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सहकारी समितियां कर सकेंगी खाद्य केरोसिन का परिवहन

7 वर्ष पहले
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ग्वालियर| खाद्यान्नकेरोसिन का परिवहन सहकारी साख समिति कर सकेंगी। यह आदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने दिया। पहले शासन ने खाद्यान्न केरोसिन का परिवहन सीधा नागरिक आपूर्ति से कराए जाने के आदेश दिए थे। शासन के उक्त आदेश के खिलाफ भृत्यकार साख सहकारी समिति ने हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में याचिका दायर की। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता संजय बहरानी ने पैरवी की।