परेशानी से बचना है तो आज निकालंे आप समय
आपकेऔर हमारे लिए 15 सितंबर का दिन कुछ खास है। यदि आपका नाम नगर निगम की वोटर लिस्ट में नहीं है तो जुड़वा लें, 15 सितंबर के बाद मौका नहीं मिलेगा। एडजस्टमेंट की सूची में शामिल 129 सरकारी स्कूलों के टीचर और छात्रों के पालक एडजस्टमेंट पर अपनी आपत्ति सोमवार तक ही दे सकेंगे। आयकर विभाग ने भी एडवांस टैक्स की लास्ट डेट 15 सितंबर तय की है। यदि आप इनमें से किसी भी काम से संबंध रखते हैं तो सोमवार को कुछ समय जरूर निकालें। ऐसा करने पर बाद में आपको परेशानी हो सकती है।
नहींडाल पाएंगे चुनाव में वोट: नगरनिगम की वोटर लिस्ट में शहर के 66 वार्डों में बने हेल्प सेंटरों पर सुधार हो रहा है। लोकसभा-विधानसभा चुनाव में आप वोट डाल चुके हैं तब भी अपने हेल्प सेंटर पर जाकर वोटर लिस्ट में नाम जरूर देख लें। यदि नहीं है तो तत्काल फार्म भरें। नाम जुड़वाने के लिए एड्रेस प्रूफ, एक फोटो जन्म का प्रमाण जरूरी है। परिवार या आस पड़ोस के किसी वोटर का नंबर भी आपको अपना नाम तलाशने में मदद करेगा। 15 सितंबर के बाद तो नाम जुड़ेंगे-हटेंगे संशोधन होगा।
बाद में तो गांव ही जाना पड़ेगा
129 सरकारी स्कूलों का एडजस्टमेंट होना है, इनमें अधिकतर शहरी हैं। इस सूची को यदि अंतिम रूप दिया जाता है तो 175 टीचरों को वर्तमान स्कूल छोड़कर कहीं और जाना होगा। इन स्कूलों के टीचर छात्रों के पालकों से जिला शिक्षा अधिकारी ने आपत्ति मांगी हैं। अब तक बहुत कम आपत्तियां आई हैं। टीचर, पालक, छात्र चाहें तो पंद्रह सितंबर तक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इसके बाद विभागीय समिति आपत्तियां दूर कर सूची को अंतिम रूप देगी।
तीनमाह के ब्याज की पेनाल्टी: आयकरविभाग ने एडवांस टैक्स की दूसरी तिमाही की किस्त जमा करने के लिए 15 सितंबर की डेट तय की है। इसका लाभ पार्टनरशिप फर्म, ट्रस्ट, संस्थाएं अन्य करदाता ले सकते हैं। आयकर विभाग ने तय समय पर टैक्स जमा करने वाले संस्थानों पर एडवांस टैक्स देरी से देने के मामले में अब तीन महीने का ब्याज पेनाल्टी के साथ वसूल करने की तैयारी कर ली है। अंतिम तिथि के बाद जमा हुए फार्मों की जांच विभाग चालू करेगा।