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बिना सुनवाई टेंडर किया निरस्त, कोर्ट ने कहा- सुनवाई करो

7 वर्ष पहले
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ग्वालियर| हरसीउच्च स्तरीय नहर प्रणाली का निर्माण कर रही कंपनी यूनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लिमिटेड का टेंडर निरस्त कर उसे काली सूची में डाले जाने के जल संसाधन विभाग के आदेश को हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया। कोर्ट ने कहा है कि निर्माण कार्य में देर होने पर विभाग ने कंपनी की बात नहीं नहीं सुनी और एकतरफा आदेश जारी कर दिया। इसलिए विभाग कंपनी का पक्ष सुने।

जल संसाधन विभाग के आदेश के खिलाफ कंपनी ने हाईकोर्ट में याचिका पेश की थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एसके गंगेले एसके पालो की बेंच ने कहा कि विभाग ने जो जवाब पेश किया है उसमें कोई भी कारण बाजिव नहीं है। यहां यह उल्लेखनीय है कि कंपनी को लगभग एक अरब रुपए के निर्माण कार्य का ठेका दिया गया था। विभाग ने कंपनी का पक्ष सुने बिना ठेका निरस्त कर नए ठेके की प्रक्रिया शुरू कर दी। इससे योजना का कार्य एक साल पिछड़ गया है।