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तीन माह में हो एलएनआईपीई में नियमित कुलपति की नियुक्ति
ग्वालियर| लक्ष्मीबाईनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन (एलएनआईपीई) के वर्तमान प्रभारी कुलपति की नियुक्ति को हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने गुरुवार को खारिज कर दिया। साथ ही नियमित कुलपति की नियुक्ति विधि अनुसार करने के आदेश दिए। जस्टिस एसके गंगेले जस्टिस शील नागू की डिवीजन बेंच ने भारत सरकार को आदेश दिया कि एलएनआईपीई में नियमित कुलपति की नियुक्ति तीन माह के अंदर की जाए। जून 2014 में प्रभारी कुलपति के रूप में डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स के ज्वाइन सेक्रेटरी रैंक के डॉ. जीएसजी अयंगर की नियुक्ति की गई थी। इसके खिलाफ डॉ. राजेन्द्र सिंह ने हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में जनहित याचिका दायर की थी।