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लोक अदालत में संपत्ति कर दाताओं को मिलेगी 100 से 25 फीसदी छूट
ग्वालियर| लोकअदालत के आयोजन में 13 दिसंबर को बकाया संपत्ति कर जमा कराने वाले संपत्ति करदाताओं को अधिभार में 100 से 25 फीसदी छूट की घोषणा की है। निगम आयुक्त अजय गुप्ता ने बताया कि अधिभार सहित 50 हजार रुपए तक के संपत्ति कर पर अधिभार में 100 फीसदी छूट दी जाएगी। 50 हजार से एक लाख रुपए तक के संपत्ति कर की राशि पर 50 फीसदी अधिभार सहित एक लाख रुपए से अधिक के संपत्ति कर की राशि पर 25 फीसदी तक की छूट दी जाएगी। यह छूट लोक अदालत में और वर्ष 2013-14 के बकाया संपत्ति कर पर ही दी जाएगी।