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सत्यनारायण की टेकरी से अतिक्रमण हटाएं

7 वर्ष पहले
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ग्वालियर| सत्यनारायणकी टेकरी पर सत्यनारायण के मंदिर उसके आसपास के भाग पर हुए अतिक्रमण को शासन छह माह में कार्रवाई कर हटाएं। प्रशासन इसके लिए पहले अतिक्रमणकारियों को नोटिस दे फिर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करे। सत्यनारायण की टेकरी में अगर पर्यटन संभव हो तो पर्यटन विभाग के सुपुर्द किया जाए। साथ ही उक्त क्षेत्र आम जनता की पहुंच में रहे इसलिए वहां पुलिस पेट्रोलिंग की व्यवस्था की जाए। यह आदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने मंगलवार को दिए।

जस्टिस एसके गंगेले जस्टिस एसके पालो की डिवीजन बेंच ने पूर्व में उक्त मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता एचके शुक्ला राजू शर्मा ने पैरवी की।

कोर्ट कमिश्नर किया था िनयुक्त

याचिकाकर्ता संत मंडल अन्य की ओर से हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में जनहित याचिका दायर कर कहा गया था कि मंदिर के आसपास कुछ दबंग लोगों ने कब्जा कर लिया है। वे ही उक्त मंदिर में आकर वे शराब पीते हैं, श्रद्धालुओं को परेशान करते हैं। वहीं एक अन्य याचिकाकर्ता ने भी सत्यनारायण की टेकरी में अतिक्रमण हटाने की बात कही थी। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के बाद सत्यनारायण की टेकरी पर अतिक्रमण की जानकारी लेने के संबंध में कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया था।