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पक्षकारों से कर वसूली के मामलों में उदारता बरते प्रशासन: जस्टिस गंगेले

7 वर्ष पहले
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ग्वालियर| जिलाप्रशासन अन्य शासकीय विभाग कर वसूली के मामलों में पक्षकारों के हित को ध्यान में रखते हुए उदार रुख अपनाएं, जिससे नेशनल लोक अदालत में ज्यादा से ज्यादा पक्षकारों को राहत मिल सके। साथ ही 13 दिसंबर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में प्रशासन अपना बेहतर परफॉर्मेंस दे। यह आदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ के प्रशासनिक न्यायमूर्ति एसके गंगेले ने मीडिएशन हॉल में बुधवार को आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक में दिए। बैठक का आयोजन नेशनल मेगा लोक अदालत की तैयारियों को लेकर किया गया। विद्युत मामलों में छूट को लेकर भी प्रशासनिक न्यायमूर्ति ने संबंधित अधिकारी से सवाल जवाब किए। बैठक में जिला एवं सत्र न्यायाधीश कमल सिंह, संभाग आयुक्त केके खरे, पुलिस महानिरीक्षक आदर्श कटियार, प्रभारी परिवहन आयुक्त आरके जैन, कलेक्टर पी.नरहरि, एसएसपी संतोष कुमार सिंह, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रेमसिंह भदौरिया, अवर सचिव बीएस रघुवंशी उपस्थित थे।