ग्वालियर. ग्वालियर परिवहन विभाग द्वारा हाईकोर्ट के आदेश पर भी यूपी के परमिट रोटेशन सूची को जारी नहीं किया गया है। रोटेशन सूची के लिए लगातार दो बार समय लिए जाने पर कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा है कि लगता है विभाग के अफसर आदेश पर अमल नहीं करना चाहते हैं। कोर्ट ने एक बार फिर समय देते हुए कहा है कि 4 मार्च से पहले आदेश पर अमल करें, अन्यथा पीएस आयुक्त कोर्ट में उपस्थित होकर जवाब दें।
परिवहन विभाग ने प्रवर्तन अमले की रोटेशन सूची नियमानुसार जारी करने के लिए एक माह का समय कोर्ट से फिर मांगा था। शासन के नियम और हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी प्रवर्तन अमले की रोटेशन सूची डेढ़ वर्ष से अटकी हुई है।
इस मामले में हाईकोर्ट के निर्देश को तीन माह गुजरने के बाद भी विभाग ने एक बार फिर समय मांगा था। हाईकोर्ट ने यूपी के मार्गों के लिए दो माह में बसों के परमिट जारी करने का आदेश एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया था। लेकिन इसका पालन नहीं किया गया।