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पानी के भुगतान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका खारिज

6 वर्ष पहले
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ग्वालियर| नगरनिगम के पानी की सप्लाई के पाइप में अवैध रूप से पाइप जोड़कर पानी लेने के मामले में हेमंत गुप्ता को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ उनकी ओर से दायर एसएलपी (स्पेशल लीव पिटीशन) सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। हेमंत गुप्ता ने अपने कोल्ड स्टोरेज के लिए निगम की लाइन से अवैध रूप से पाइप जोड़कर पानी लिया था। नगर निगम प्रशासन ने इसके खिलाफ कार्रवाई कर लगभग डेढ़ करोड़ रुपए बकाया राशि तय की थी।