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जीडीए- प्लॉटकी रजिस्ट्री से पहले लेनी होगी प्राधिकरण की एनओसी

6 वर्ष पहले
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ग्वालियर | जीडीएके प्लॉट की रजिस्ट्री से पहले अब एनओसी लेना जरूरी होगा। जीडीए ने इस संबंध में जिला पंजीयक को पत्र लिखा है। इसमें कहा है कि जीडीए की योजनाओं के प्लॉट की रजिस्ट्री प्राधिकरण की एनओसी के बाद ही की जाए। गृह निर्माण सहकारी संस्थाओं की ओर से प्लॉट विक्रय करने के संबंध में पिछले कई मामलों में गड़बड़ी सामने आने के बाद जीडीए ने यह निर्णय लिया है।