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जिस आदेश पर मांगी बहाली, कोर्ट के कॉपी सेक्शन ने कहा- नहीं हुआ ऐसा आदेश पारित
ग्वालियर|पीडब्लूडी केसहायक यंत्री आरके वर्मा को भ्रष्टाचार के एक मामले में विशेष न्यायाधीश की कोर्ट ने अप्रैल 2011 में पांच साल की सजा एक लाख के जुर्माने की सजा सुनाई थी। विभाग ने सहायक यंत्री को नौकरी से बर्खास्त कर दिया था। इसके खिलाफ आरोपी ने हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में अपील दायर की थी। आरोपी वर्मा ने 17 सितंबर 2014 को दोषमुक्ति संबंधी आदेश विभाग में पेश किया और नौकरी बहाली की मांग की। जांच में कोर्ट के कॉपी सेक्शन ने बताया कि उक्त दिनांक को इस तरह का कोई भी आदेश नहीं किया गया है।