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बिजली बिल में जोड़ी आकलित खपत, प्रमुख सचिव को नोटिस

7 वर्ष पहले
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ग्वालियर| उपभोक्ताओंको आकलित खपत जोड़कर बिजली का बिल दिए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में दायर अवमानना याचिका पर गुरुवार को सुनवाई के बाद जस्टिस एसके गंगेले जस्टिस एसके पालो की डिवीजन बेंच ने बिजली कंपनी के अधिकारियों को नोटिस जारी किए। इनमें प्रिंसीपल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, मैनेजिंग डायरेक्टर्स मप्र मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी आदि से तीन सप्ताह में जवाब तलब किया है। याचिकाकर्ता विजयलक्ष्मी ने याचिका में कहा कि आकलित खपत नहीं जोड़ने के कोर्ट के आदेश के बाद भी बिजली कंपनी उपभोक्ताओं को बिल में आकलित खपत जोड़ कर दे रही है।