चेंबर ऑफ कॉमर्स के चुनाव कराएं
चेंबर ऑफ काॅमर्स एंड इंडस्ट्री के पदाधिकारी कार्यकारिणी समिति के चुनाव को लेकर फिर नया मोड़ गया है। दो बार चुनाव पर रोक लगाने का आदेश देने वाले असिस्टेंट रजिस्ट्रार फर्म एवं संस्थाएं ने फरमान बदलकर चेंबर अध्यक्ष सचिव को चुनाव कराने को कहा है।
चेंबर ऑफ काॅमर्स के वर्तमान पदाधिकारियों और कार्यकारिणी समिति का कार्यकाल 11 जनवरी 2014 को समाप्त हो गया था। लेकिन नियम विधान की धारा 16.5 के तहत साधारण सभा की सहमति से एक बार में तीन माह के लिए कार्यकाल बढ़ाया जाता है। उसके बाद विशेष परिस्थितियों में असाधारण सभा की स्वीकृति से अंतिम तौर पर तीन माह का समय बढ़ाया जा सकता है। लेकिन समय सीमा निकलने के बाद भी चेंबर ऑफ काॅमर्स के पदाधिकारी कार्यकारिणी समिति का चुनाव नहीं हो सका। दो माह पहले कार्यकारिणी की बैठक में चुनाव कराने का प्रस्ताव आना था।
इसी बीच कार्यकारिणी सदस्य नरेश अग्रवाल, रवि गुप्ता अन्य ने असिस्टेंट रजिस्ट्रार फर्म एवं संस्थाएं में लिखित शिकायत कर चेंबर चुनाव पर रोक लगाने की मांग की। हुआ भी वही। फर्म एवं संस्थान ने चेंबर अध्यक्ष विष्णु गर्ग एवं सचिव भूपेंद्र जैन ने पत्र के माध्यम से चेंबर चुनाव पर रोक लगाने के आदेश दिए।
इसी बीच चेंबर के एक अन्य कार्यकारिणी सदस्य अवध सिंह धाकरे ने फर्म एवं रजिस्ट्रार को पत्र के माध्यम से चेंबर संविधान का हवाला देकर चुनाव कराने की मांग की। असिस्टेंट रजिस्ट्रार मंगला पुरकाम ने चेंबर अॉफ काॅमर्स के अध्यक्ष सचिव को पुन: पत्र जारी किया है। इसमें लिखा है कि मध्य प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 संशोधित नियम 1998 एवं समिति के पंजीकृत विधान के नियमों के अंतर्गत कार्रवाई कर सुनिश्चित करें।
चुनाव कराने की स्वीकृति मिली है
^रजिस्ट्रार फर्म एंड सोसाइटीज को चेंबर चुनाव पर रोक लगाने का अधिकार नहीं है। मैंने इस संबंध में पत्र लिखा था, जिसके जवाब में उन्होंने चेंबर ऑफ कॉमर्स को पत्र भेजकर चुनाव कराने की स्वीकृति दे दी है।^ अवधसिंह धाकरे, कार्यकारिणी सदस्य, चेंबर ऑफ कॉमर्स
मेरे संज्ञान में कोई नया पत्र नहीं आया
^असिस्टेंट रजिस्ट्रार फर्म एवं सोसाइटीज ने चेंबर चुनाव पर रोक लगाने के लिए दो पत्र जारी किए थे। इसमें एक पत्र का जवाब दिया जा चुका है। चेंबर चुनाव कराने से संबंधित कोई नया पत्र मेरे संज्ञान में नहीं आया है।^ विष्णुगर्ग, अध्यक्ष, चेंबर ऑफ काॅमर्स