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शासन ने बताया-हट गए अवैध होर्डिंग, कार्रवाई अधूरी
शहर में नगर निगम अवैध होर्डिंग हटाने की कार्रवाई अभी पूरी भी नहीं कर पाया और उधर शासन ने जबलपुर हाईकोर्ट में पेश किए अपने आदेश में शहर को अवैध होर्डिंग मुक्त भी बता दिया। शहर में अभी तक निगम सिर्फ एक सैकड़ा ही अवैध होर्डिंग हटा सका है, जबकि लगभग 300 होर्डिंग हटाने बाकी हैं। शनिवार को मप्र शासन ने अवैध होर्डिंग के मामले में अपनी कार्रवाई की रिपोर्ट पेश की।
जबलपुर हाईकोर्ट में इंदौर निवासी एडवोकेट सतीश वर्मा ने अवैध होर्डिंग को लेकर याचिका दायर की थी। इसको लेकर हाईकोर्ट ने सख्त रवैया अपनाते हुए पूरे प्रदेश में अवैध होर्डिंग हटाने के निर्देश दिए थे। शहर में हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी नगर निगम ने धीमी रफ्तार से कार्रवाई शुरू की जो निगम चुनाव की आचार संहिता के कारण पूरी तरह थम गई। सुस्त चाल से अभी तक नगर निगम एक सैकड़ा ही अवैध होर्डिंग हटा सका है। इस चाल से नगर निगम तीन सैकड़ा से अधिक होर्डिंग हटाने में दो माह से अधिक समय ले लेगा।
जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई सोमवार को
जल्द हटा देंगे अवैध होर्डिंग
^अवैधहोर्डिंग हटाने की कार्रवाई चल रही है। एक सैकड़ा अवैध होर्डिंग हटाए जा चुके हैं। यातायात में बाधक होर्डिंग की सूची आना शेष है। एनके गुप्ता, उपायुक्त,नगरनिगम