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हाईकोर्ट ने रद्द की परिवहन विभाग के 332 आरक्षकों की भर्ती

7 वर्ष पहले
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ग्वालियर. मप्र हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने परिवहन विभाग में वर्ष 2012 में हुई 332 आरक्षकों की भर्ती को रद्द करने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने ये आदेश एक याचिका पर सुनवाई के बाद दिए हैं। याचिका हिमाद्री राजे ने प्रस्तुत की थी। सोमवार को दिए गए आदेश में हाईकोर्ट ने ट्रांसपोर्ट सेवा भर्ती नियम 2011 के उस नियम को भी रद्द कर दिया है,जिसमें पुरुष व महिला आरक्षकों के पदों के लिए एक समान योग्यता रखी गई थी। कोर्ट ने उक्त पदों पर कानून के अनुसार फिर से भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले जस्टिस एसके गंगेले व जस्टिस जीडी सक्सेना की डिवीजन बेंच ने पूर्व में याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। मामले में शासन की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता एमपीएस रघुवंशी प्रस्तुत हुए।

गौरतलब है कि वर्ष 2012 में परिवहन विभाग ने आरक्षकों के 332 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। इसमें 33 फीसदी पद महिलाओं के लिए आरक्षित थे। भर्ती के दौरान परिवहन विभाग में पुरुष व महिला आरक्षकों के पदों पर एक से शारीरिक मापदंड रखते हुए महिलाओं के लिए आरक्षित पदों को भी पुरुष आवेदकों से भर लिया।