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मास्टर प्लान 2021: सराफा बाजार में आसान नहीं निर्माण, सड़कों की चौड़ाई बढ़ाई

7 वर्ष पहले
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ग्वालियर. सराफा बाजार में अब नया निर्माण कराना आसान नहीं होगा। महाराज बाड़ा से सराफा बाजार की ओर जाने वाली रोड की शुरुआत में तो नियमानुसार निर्माण करना लगभग असंभव सा होगा। इसका कारण नए मास्टर प्लान में सराफा बाजार रोड की चौड़ाई 24 से बढ़ाकर 30 मीटर (98.42 फीट) प्रस्तावित किया जाना है।
इस समस्या का सामना नई सड़क, राजपायगा रोड और रामदास घाटी से काजल टॉकीज तक की रोड सहित शहर के अन्य क्षेत्रों की सड़कों के दोनों ओर की संपत्तियों के स्वामियों को भी करना पड़ेगा।
नए मास्टर प्लान में शहर के प्रमुख बाजारों की सड़कों की प्रस्तावित चौड़ाई बढ़ा दी गई है। इससे इन पुराने तंग बाजारों में निर्माण कर पाना मुश्किल हो जाएगा। सौ साल से भी अधिक पुराने सराफा बाजार में पुराने प्लान का हवाला देकर तीन साल पहले जमकर तोड़फोड़ की गई थी। उसके बाद व्यवसायियों की आपत्तियों के आधार पर यह सहमति बनी थी कि भविष्य में इस रोड की चौड़ाई और नहीं बढ़ाई जाएगी।
इसके बाद भी नए मास्टर प्लान में इस रोड की चौड़ाई को छह मीटर बढ़ाकर प्रस्तावित की गई है। अभी महाराज बाड़ा से सराफा बाजार में प्रवेश से लेकर टोपी बाजार के गेट तक रोड की कुल चौड़ाई 50 फीट है। टोपी बाजार मोड़ से बाजार के मध्यम तक रोड की चौड़ाई 60 फीट और उसके बाद पुलिस चौकी तक 70 से 80 फीट तक है।
सेंटर से रोड नाप कर दी जाती है अनुमति
किसी भी क्षेत्र में निर्माण अनुमति देते समय फ्लोर एरिया रेशो (एफएआर) के अलावा उस क्षेत्र की रोड की प्रस्तावित चौड़ाई देखी जाती है। इस चौड़ाई के आधार पर ही रोड सेंटर से नापने के बाद रोड के दोनों ओर निर्माण की अनुमति दी जाती है।
उदाहरण के लिए यदि किसी क्षेत्र में रोड की प्रस्तावित चौड़ाई 100 फीट है। ऐसे में रोड के दोनों ओर संपत्ति निर्माण की अनुमति रोड सेंटर से 50 फीट नापने के बाद ही दी जाएगी।
यह होगी परेशानी
नए मास्टर प्लान में सराफा बाजार रोड की प्रस्तावित चौड़ाई 98 फीट है जबकि शुरुआती रोड की चौड़ाई सिर्फ 50 फीट है। ऐसे में इस रोड के किनारे यदि कोई व्यक्ति किसी संपत्ति के निर्माण की अनुमति मांगता है तो नगर निगम नए प्लान में रोड की प्रस्तावित चौड़ाई 98 फीट के आधार पर रोड सेंटर से 49 फीट छोड़ने के बाद ही निर्माण अनुमति देगा।
अब यदि संपत्ति की गहराई 40 फीट है तो उसे सिर्फ 16 फीट की गहराई तक ही निर्माण अनुमति मिलेगी। 25 फीट गहराई वाली संपत्तियों को अनुमति ही नहीं मिल पाएगी।
प्रस्तावित चौड़ाई का संबंध सिर्फ अनुमति से
मास्टर प्लान में बाजारों के बढ़ते लोड को देखते हुए सड़कों की चौड़ाई प्रस्तावित की जाती है ताकि नई निर्माण अनुमतियां उसके आधार पर ही दी जाएं। सड़कों की प्रस्तावित चौड़ाई का संबंध सिर्फ निर्माण अनुमति से है।
-वीके शर्मा, ज्वाइंट डायरेक्टर, टीएंडसीपी
नगर निगम द्वारा निर्माण की अनुमति मास्टर प्लान में प्रस्तावित रोड की चौड़ाई के आधार पर ही दी जाती है। जहां सड़कों की चौड़ाई प्रस्तावित से अधिक होती है, वहां उस चौड़ाई को ही यथावत माना जाता है।
-आरके पांडे, सिटी प्लानर