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डाउनलोड करेंग्वालियर. संविदा शिक्षकों के लिए तय अधिकतम आयु सीमा में पांच साल की बढ़ोतरी कर दी गई है। अभी तक अधिकतम आयु सीमा 35 साल थी। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने भर्ती नियमों में कुछ और परिवर्तन भी किए हैं। नए नियम नई पात्रता प्रवेश परीक्षा से लागू होंगे।
मध्यप्रदेश पंचायत संविदा शाला शिक्षक(नियोजन एवं संविदा की शर्तें) नियम 2005 में 17 जनवरी को संशोधन किया गया है। दूसरे चरण की काउंसिलिंग में खाली रहने वाले पदों को भरने के लिए नई प्रवेश परीक्षा होगी। इसके बाद काउंसिलिंग में वर्ष 2005 व 2008 की परीक्षा के सफल उम्मीदवारों को मौका नहीं मिलेगा।
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