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GOOD NEWS: एक क्लिक पर घर बैठे जमा कर सकेंगे प्रॉपर्टी टैक्स

7 वर्ष पहले
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ग्वालियर. शहर के संपत्ति स्वामियों के लिए राहत भरी खबर यह है कि वे अब अपना प्रॉपर्टी टैक्स बिना किसी मध्यस्थ के ऑनलाइन भर सकेंगे। इससे लोगों को संपत्ति कर जमा करने के लिए निगम के दफ्तरों में भटकने और अमले के बहाने सहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 25 दिसंबर से नगर निगम इस सुविधा को शुरू करने जा रहा है। इसके लिए वेबसाइट gwaliormunicipalcorporation.org पर लिंक उपलब्ध रहेगी। इस प्रक्रिया की टेस्टिंग भी पूरी कर ली गई है।
प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने के लिए अभी तक लोगों को जोनल ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इसके अलावा अपने एरिया के टैक्स कलेक्टर को भी ढूंढना मुश्किल होता है। वहीं नगर निगम भी साल के अंत में सिर्फ अपने खजाने को भरने के लिए प्रॉपर्टी टैक्स वसूली में तेजी दिखाता है। अब ऑन लाइन सुविधा मिलने के बाद लोगों को काफी राहत मिलेगी।
वेवजह की वसूली पर लगेगी लगाम: प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने के लिए निगम के दफ्तर जाने वाले लोगों को पहले तो अपना टैक्स पता करने के लिए ही घंटों इंतजार करना पड़ता है। इसके बाद पिछला न भरने पर मौजूदा टैक्स पता को लेकर झंझट भी होता है। आमतौर पर इस झंझट से बचाने के लिए निगम स्टाफ ऊपर से रुपए मांगते हैं जो मजबूरन लोग दे भी देते हैं। ऑनलाइन सुविधा के बाद इस पर लगाम लग सकेगी।
25 दिसंबर से प्रॉपर्टी टैक्स ऑनलाइन
शहरवासी 25 दिसंबर से प्रॉपर्टी टैक्स ऑनलाइन भर सकेंगे। इसके लिए नगर निगम की वेबसाइट पर जाकर टैक्स पे करने की सुविधा मिलेगी। इसके लिए तैयारियां भी पूरी कर ली गईं हैं।
अजय गुप्ता, कमिश्रर, नगर निगम,ग्वालियर
यह होगी प्रोसेस
> नगर निगम की ग्वालियर म्युनिसिपल कार्पोरेशन डॉट ओआरजी नाम से वेबसाइट है। इसे विजिट करने के बाद ऑनलाइन सर्विसेस का ऑप्शन और नीचे क्विक लिंक्स का ऑप्शन मिलेगा। इन दोनों में से किसी भी एक को चुन सकते हैं। इसके बाद ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
> यहां प्रॉपर्टी आईडी सर्च और प्रॉपर्टी टैक्स पे करने के ऑप्शन दिखेंगे। यदि आपको पहले से अपनी प्रॉपर्टी आईडी पता है तो सीधे टैक्स पे ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। यदि प्रॉपर्टी आईडी नहीं पता तो वार्ड, जोनल ऑफिस और एरिया से प्रॉपर्टी आईडी पता कर सकते हैं।
> पे प्रॉपर्टी टैक्स ऑप्शन पर जाने के बाद अपनी डिटेल परखकर डेबिट, क्रेडिट कार्ड और ई-बैंकिंग ऑप्शन से अपना टैक्स जमा कर सकेंगें। इसके अलावा किसी भी कियोस्क पर टैक्स जमा कर सकते हैं।