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नगर निगम: नियमित होने तक कर्मचारियों को मिलेगा न्यूनतम वेतनमान

7 वर्ष पहले
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ग्वालियर. नगर निगम के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित किए जाने का प्रस्ताव सोमवार को परिषद की बैठक में सर्वसम्मति से पास किया गया। इस प्रस्ताव को राज्य शासन के पास सूचनार्थ भेजा जाएगा। वहां से स्वीकृति आने तक कर्मचारियों को न्यूनतम वेतनमान का लाभ दिया जाएगा। इतना ही नहीं, निगम सेटअप में कंप्यूटर व पंप ऑपरेटरों के पद नहीं होने पर ऐसे कर्मचारियों को डाटा एंट्री के पदों पर समायोजित करने का निर्णय लिया गया।
नगर निगम के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमतीकरण के प्रस्ताव पर नगर निगम कमिश्नर अजय गुप्ता ने जवाब प्रस्तुत करते हुए कहा कि कर्नाटक सरकार विरुद्ध करुणा देवी मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आदेश दिया था कि 10 अप्रैल 2006 को 10 वर्ष की सेवा करने वाले कर्मचारियों का नियमतिकरण किया गया था।
उसी आधार पर निगम में काम करने वाले कर्मचारियों को नियमित किया जा सकता है। इस मामले पर महापौर समीक्षा गुप्ता ने भी अपनी सहमति दी। नेता प्रतिपक्ष शम्मी शर्मा एवं देवेंद्र तोमर ने कहा कि कमिश्नर का जवाब अपूर्ण है। इस आदेश में एक भी कर्मचारी नियमित नहीं हो सकेगा। उन्होंने कहा कि निगम में वर्ष 1996 से पहले कर्मचारी नियमित हो सकेंगे।
आनंद शर्मा ने कहा कि कमिश्नर बताएं कि कितने कर्मचारी नियमित होंगे, कितने कर्मचारियों को लाभ मिलेगा या नहीं। अपर कमिश्नर आरके श्रीवास्तव ने कहा कि 10 अप्रैल 2006 तक जिनकी सेवा 10 साल पूर्ण हो चुकी है, उन्हें नियमित किया जाएगा। लेकिन कितने कर्मचारी लाभान्वित होंगे इसकी जानकारी अभी नहीं है।
पुरुषोत्तम भार्गव ने कहा कि निगम में स्थायी से ज्यादा अस्थायी कर्मचारी काम कर रहे हैं। भाजपा पार्षद सतीश बौहरे ने कहा कि निगम के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का नियमतीकरण होना चाहिए। सदन के सभी पार्षद भी सहमत हैं।
सभापति ने कर्मचारियों के मामले में विचार करने के लिए पंद्रह मिनट के लिए बैठक स्थगित की। इस दौरान कर्मचरी कल्याण मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक खान मौजूद थे।
निर्णय के लिए अलग से बैठे पार्षद
सभापति के चेंबर में सर्वदलीय पार्षदों की बैठक हुई। इसके बाद सभापति ने आसंदी से घोषणा की कि निगम में 2578 स्वीकृत तथा 3514 प्रस्तावित पद हैं। स्वीकृत पद में निगम के नियमित कर्मचारी शामिल हैं।
इन दोनों पदों के अंतर में जितने पद खाली हैं, उसमें दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को समायोजित किया जाएगा। यह प्रस्ताव राज्य शासन को भेजा जाए। तब तक सभी कर्मचारियों को न्यूनतम वेतनमान का लाभ दिया जाए। कमिश्नर ने कर्मचारियों की गणना के लिए पांच दिन का समय मांगा।
देवीलाल को क्षेत्रीय कार्यालय में भेजा
महाराज बाड़ा स्थित जन्म-मृत्यु कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारी देवीलाल पुत्र भंवरलाल को पार्षदों की शिकायत पर मूल विभाग क्षेत्रीय कार्यालय क्रमांक-13 में वापस भेजा गया। देवीलाल ने अवैधानिक तरीके से बेटे को भी कार्यालय में काम पर लगा लिया था।
जमीन आवंटन पर फिर होगी चर्चा

> पार्क होटल नि‍र्माण कार्य में कंसल्टेंट नियुक्त करने के मामले में कलेक्टर से स्वामित्व मिलने के बाद निर्णय लिया जाएगा।
> कंपू, हजीरा व बाड़ा के अस्थायी दुकानदारों की जमीन आवंटन को लेकर 23 सितंबर को पुन: चर्चा की जाएगी।