मारपीट करने वाले को दो साल की सजा
मारपीट करने वाले को दो साल की सजा
होशंगाबाद | एकता चौक पर 27 मई 2015 को फरियादी मनीष चौकसे से 500 रुपए लेने और उसके मारपीट करने के आरोपी अनवर को दो साल की सजा कोर्ट ने सुनाई है। सहआरोपी ध्रुव कीर को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश योगेशदत्त शुक्ला ने यह फैसला दिया है। यह जानकारी सरकारी वकील केके थापक ने दी। उन्होंने बताया आरोपी पर एक हजार रुपए का जुर्माना भी किया है।