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नाबालिग को धमकाकर ज्यादती करने वाले को हुई 10 साल की कैद

7 वर्ष पहले
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इंदौर. 13 साल की लड़की से ज्यादती करने वाले आरोपी को जिला कोर्ट ने मंगलवार को 10 साल की सजा सुनाई। आरोपी लड़की को यह धमकी देते हुए उठाकर ले गया था कि चिल्लाएगी तो उसके माता-पिता को मार डालेगा।
आरोपी मोहन पिता शेरसिंह निवासी शिव नगर मूसाखेड़ी है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में अपर सत्र न्यायाधीश सविता सिंह ने सजा सुनाते हुए साढ़े पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा दुष्कर्म जैसा अपराध करने वाले को कतई बख्शा नहीं जा सकता। वह कड़ी सजा का पात्र होता है।
अदालत ने आदेश में कहा जुर्माने की राशि पीड़िता को बतौर सहयोग दी जाए। आरोपी जुर्माना नहीं भरता है तो उसे छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतना होगी। कोर्ट ने आरोपी को जेल भेज दिया। पीड़िता की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक रवींद्रकुमार देसाई ने गवाहों के कथन से अपराध सिद्ध किया।