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केशव विद्यापीठ तीन दिन में छात्र को टीसी व 25 हजार रुपए दे

5 वर्ष पहले
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हाई कोर्ट की डिविजन बेंच ने केशव विद्यापीठ की अपील खारिज करते हुए आदेश दिया है कि छात्र को तीन दिन में ट्रांसफर सर्टिफिकेट (टीसी) और 25 हजार रुपए दिए जाएं। छात्र 10वीं पास करने के बाद 11वीं कक्षा में स्कूल में नहीं पढ़ना चाहता था। स्कूल प्रबंधन टीसी के एवज में 37 हजार रुपए मांग रहा था। छात्र नारायण पिता अजय सुनेर के पक्ष में सिंगल बेंच से दो बार फैसला हो चुका था। स्कूल प्रबंधन ने फैसले के खिलाफ डिविजन बेंच में अपील की थी। पहली दफा हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने सात दिन में टीसी देने के लिए कहा, लेकिन स्कूल प्रबंधन ने आदेश की प्रति तक स्वीकार नहीं की थी और स्टे के लिए आवेदन कर दिया था। जनवरी में हाई कोर्ट ने आवेदन अस्वीकार करते हुए कहा कि स्कूल ने हमारे आदेश की अवहेलना की। छात्र को टीसी और पैसा चुकाया जाए। 10वीं पास होते ही छात्र ने 11वीं में दाखिला नहीं लेने और टीसी देने का आवेदन जुलाई में किया था। इस पर स्कूल प्रबंधन ने छात्र को कहा कि सीबीएसई नियमों के हिसाब से 1 अप्रैल से नया सत्र शुरू हो गया। तीन महीने की फीस (37 हजार) देने पर ही टीसी दी जाएगी। छात्र ने कलेक्टर की जनसुनवाई में आवेदन किया था। इस पर अधिवक्ता अनिल त्रिवेदी के जरिए छात्र ने याचिका दायर की थी। जस्टिस पीके जायसवाल, जस्टिस जेके जैन की बेंच ने बुधवार को अपील खारिज कर दी।

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