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चहेते के लिए नियमों को किया दरकिनार, नई भर्ती करने के बजाय थमा दिया नियुक्ति पत्र

5 वर्ष पहले
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इंदौर/भोपाल डीबी स्टार

प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड (पीईबी) की भर्ती परीक्षाओं को लेकर आए-दिन सवाल उठते रहते हैं, लेकिन इस बार मामला है बोर्ड में कर्मचारी की नियुक्ति का। आला-अधिकारियों ने एक संविदाकर्मी को नियमित करने के लिए बोर्ड के नियमों को दरकिनार कर दिया।

बोर्ड में इलेक्ट्रिशियन का पद भर्ती नियम 2000 की अनुसूची की कंडिका 6 (क) के अनुसार सीधी भर्ती से भरा जाना चाहिए था। सीधी भर्ती के लिए समाचार-पत्रों में विज्ञापन जारी किया जाता है, लेकिन बोर्ड के अफसरों द्वारा मात्र साक्षात्कार की औपचारिकता निभाते हुए पूरनलाल साहू (संविदाकर्मी) को नियमित नियुक्ति दे दी गई। पूरन साहू नामक कर्मचारी बोर्ड में इलेक्ट्रिशियन के पद पर संविदाकर्मी के रूप में 1997 से कार्यरत था। उसे नियमित करने के लिए अगस्त 2011 में छानबीन समिति की बैठक हुई थी। बैठक में आलोक निगम तत्कालीन संयुक्त नियंत्रक, आरएस मुजाल्दा वित्त अधिकारी और केके सोनी उप नियंत्रक शामिल हुए थे।

इसके पहले भी पूरन को नियमित करने की कवायद की गई थी। तत्कालीन बोर्ड अध्यक्ष ने इस संबंध में 31 जुलाई 2007 को साक्षात्कार समिति का गठन किया था, लेकिन समिति ने पूरन के दस्तावेजों की पड़ताल की तो पता चला कि नियमों के अनुसार आयु अधिक थी। इस वजह से अपात्र घोषित कर दिया गया।

यह है भर्ती नियम और योग्यता
मामला दिखवाती हूं
यह जानकारी आपके द्वारा मेरे संज्ञान में आई है। क्या मामला है मैं उसे दिखवा लेती हूं।  उर्मिला शुक्ला, जनसंपर्क अधिकारी, पीईबी

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