टीआई कोर्ट में पेश, कहा-एसपी के आदेश पर रिविजन लगाई
कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर अवमानना मामले में रावजी बाजार टीआई कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने कहा- कोर्ट के आदेश के खिलाफ सेशन कोर्ट में एसपी के आदेश पर रिविजन लगाई गई है। इसलिए कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया। खास बात यह है कि इसी मामले में एक रिवीजन पहले ही खारिज हो चुकी है। आरोपी के पक्ष में अब यह दूसरी रिविजन पुलिस ने लगाई है।
जेएमएफसी नीरज सोनी ने फरियादी प्रवीण जैन की ओर से अधिवक्ता मुकेश देवल द्वारा प्रस्तुत परिवाद पर फर्जी नामांतरण कराने वाले आरोपी संजय जैन के खिलाफ धारा 420, 406 के तहत धोखाधड़ी का केस कायम करने के आदेश टीआई रावजी बाजार को 13 जनवरी 2013 को दिए थे। टीआई ने कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया। इस पर कोर्ट ने टीआई पर अवमानना का केस दर्ज कर नोटिस दिया है। गुरुवार को अवमानना मामले में टीआई जेएमएफसी कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने आवेदन देकर कहा कि आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश के खिलाफ सेशन कोर्ट में एसपी पश्चिम के आदेश पर रिविजन लगाई गई है। इसलिए आपके आदेश पर पालन नहीं किया गया। टीआई ने कोर्ट को एसपी पश्चिम का वह पत्र भी पेश किया जो रिविजन की अनुमति के लिए कलेक्टर को दिया गया था। कोर्ट ने अवमानना मामले की अंतिम सुनवाई के लिए 16 फरवरी तय की। उधर, टीआई की सेशन कोर्ट में दायर रिविजन की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश आर.के. गुप्त की कोर्ट में 20 फरवरी को होना थी। परिवादी की ओर से अधिवक्ता देवल ने अपर सत्र कोर्ट में जल्द सुनवाई का आवेदन दिया जिस पर कोर्ट ने 15 फरवरी तय की।