रात 10 बजे बाद डीजे, लाउडस्पीकर चलता मिले तो तत्काल किया जाए जब्त
इंदौर | परीक्षा का समय शुरू हो गया है, किसी भी जगह यदि रात 10 बजे के बाद डीजे, लाउडस्पीकर या अन्य माध्यम से शोर मचता दिखे तो तत्काल उसे जब्त कर लिया जाए। यह आदेश मंगलवार को कलेक्टोरेट में कलेक्टर और डीआईजी द्वारा कानून व्यवस्था पर ली गई समीक्षा बैठक में दिए गए। कलेक्टर पी. नरहरि ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पूरा पालन हो और ध्वनि विस्तारक यंत्रों को तत्काल जब्त कर लिया जाए।