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हाई कोर्ट ने भंग की कुलपति चयन कमेटी, दोबारा बनेगी

5 वर्ष पहले
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भास्कर संवाददाता | इंदौर. देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी की कुलपति चयन कमेटी हाई कोर्ट ने मंगलवार को भंग कर दी। अब कमेटी नए सिरे से चुनी जाएगी और कुलपति के लिए दावेदारों की पैनल बनेगी। सोमवार को ही कमेटी के तीनों सदस्य ने बैठक की और कुलपति पद के लिए तीन नाम तय कर राजभवन भेजे थे। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विवि के पूर्व कार्यपरिषद सदस्य अजय चौरड़िया ने याचिका में कहा कि कमेटी के सदस्यों ने ही कुलपति पद के लिए वोटिंग की। यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है। इस तरीके से काम नहीं किया जा सकता। पेज 3 भी पढ़ें





हाई कोर्ट की इंदौर बेंच में प्रशासनिक जस्टिस पीके जायसवाल और जस्टिस जेके जैन की डिविजन बेंच में यह मामला विचाराधीन था। चौरड़िया की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता मनोहर दलाल और लोकेंद्र जोशी ने पैरवी की। मंगलवार को सुनवाई के बाद को कमेटी भंग कर दी।

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