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स्कीम 94 में स्विमिंग पूल का रास्ता साफ

5 वर्ष पहले
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इंदौर | स्कीम 94 में प्रस्तावित इंटरनेशनल स्तर के स्विमिंग पूल का रास्ता लगभग साफ हो गया है। हाई कोर्ट ने आईडीए को आदेश दिए हैं कि याचिकाकर्ता समृद्धा बिल्डकॉन का टेंडर भी खोला जाए। आईडीए ने जिसे कॉन्ट्रेक्ट दिया है उसके द्वारा भरे गए टेंडर से मिलान किया जाए। जिसका टेंडर वाजिब हो उसे पूल बनाने का कॉन्ट्रेक्ट दिया जाए। समृद्धा बिल्डकॉन ने आईडीए द्वारा दिए जा चुके कॉन्ट्रेक्ट को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। कंपनी की तरफ से अधिवक्ता सुदर्शन जोशी, गोविंदराज पुरोहित ने याचिका दायर की थी। जस्टिस पीके जायसवाल, जस्टिस जेके जैन की बेंच ने उक्त आदेश जारी किया है।

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