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फैमिली और जिला कोर्ट में पांच साल से लंबित मामले मार्च तक निपटा लें

6 वर्ष पहले
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प्रदेशके सभी जिला सत्र न्यायालय तथा फैमिली कोर्ट में 1 अक्टूबर 2014 की स्थिति में जिन प्रकरणों को पांच साल हो गए हैं उनका निराकरण छह महीने में करने के निर्देश प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एएम खानविलकर ने जारी किए हैं। अदालतों में लंबित मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसका जल्दी निराकरण करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है।

इस हिसाब से अदालतों को 31 मार्च 15 तक ऐसे प्रकरणों का निराकरण करना है। जिला सत्र न्यायालयों में फौजदारी सिविल मामले, वहीं फैमिली कोर्ट में घरेलू हिंसा के मामले लंबित हैं। हालांकि अभिभाषक इस आदेश के पक्ष में नहीं हैं। जबलपुर स्थित मुख्यपीठ में हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, जिला कोर्ट अभिभाषक संघ ने इसका विरोध किया है। अभिभाषकों का मत है कि जिला सत्र न्यायालयों में लंबित मामलों में वक्त लगता है। सबूत मिलना, गवाह पेश होना, यह सब विधि अनुसार ही किया जाता है। जल्दबाजी में निपटारा होने पर फैसले त्रुटिपूर्ण होने की संभावना बनी रहेगी। इस निर्देशों के संशोधन की मांग चीफ जस्टिस से की गई है। इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी पत्र लिखा है।