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अध्यापकों को िमलेगा हड़ताल अवधि का वेतन

7 वर्ष पहले
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अध्यापकोंकी हड़ताल अवधि के वेतन का भुगतान करने के मामले में एसएसएच रिजवी संयुक्त संचालक (लोक शिक्षण) ने 26 सितंबर को सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, आयुक्त (लोक शिक्षण), कलेक्टर और मुख्य कार्यपालन अधिकारी (जिला पंचायत) के नाम जारी संशोधित आदेश की प्रतिलिपि सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और निगम आयुक्तों को भी भेजी गई है। नए आदेश में प्रदेशव्यापी हड़ताल अवधि के 27 दिन के वेतन का भुगतान करने के निर्देश दिए गए हैं। पहले सामान्य प्रशासन विभागने 8 जुलाई 2014 को आदेश जारी किया था। इसमें अध्यापकों को उक्त अवधि का वेतन देने की अनुमति दी गई थी, लेकिन आदेश में जिला शिक्षा अधिकारी का नाम होने से इंदौर डीईओ पृष्ठांकन से इनकार कर दिया था इसके बाद संकुल प्राचार्यों ने भी वेतन जारी करने से मना कर दिया था। तकनीकी जटहिलताओं के चलते अध्यापकों को इस दौरान का वेतन नहीं मिल पा रहा था। शासन का नया आदेश अध्यापकों के लिए राहत बनकर आया है।

^आदेश परपृष्ठांकन कर देंगे

हमनेपहले ही निगमायुक्त से आदेश को पृष्ठांकित करने को कहा था। कर्मचारी संघ के लोग मुझसे मिले थे। हमें पहले भी आपत्ति नहीं थी। मैं फिर आदेश को पृष्ठांकित कर दूंगा। अब वेतन भुगतान नहीं रुकेगा।

किशोरशिंदे, जिलाशिक्षा अधिकारी, इंदौर