बचाव पक्ष को नहीं मिलेंगे अंतरंग विवरण
इंदौर| विशेषसीबीआई अदालत ने अभियोजन की यह गुहार मंजूर कर ली है कि आरटीआई कार्यकर्ता शहला मसूद की हत्या के मामले की जांच से संबंधित उन सीडी, डीवीडी और दस्तावेजों की प्रतियां बचाव पक्ष को नहीं दी जायें, जिनमें कुछ अंतरंग विवरण और वीडियो दर्ज हैं। बहरहाल, अदालत ने यह शर्त भी लगा दी है कि आरोपियों के वकील मामले की आगामी सुनवाई के दौरान अपने मुवक्किलों के बचाव के परिप्रेक्ष्य में इस सामग्री को अदालत कक्ष के भीतर सीबीआई के अधिवक्ताओं के साथ देख सकेंगे। विशेष सीबीआई न्यायाधीश राजीव कुमार अयाची ने बचाब पक्ष की मांग खारिज कर दी। इस सामग्री में प्रकरण से जुड़े लोगों की फोन पर हुई बातचीत का ब्यौरा है।