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जमीन से संजना हाउसिंग सोसायटी का दावा खत्म
संजनाहाउसिंग सोसायटी जिस जमीन को अपना बता रही थी और जहां रेस्टॉरेंट बनाने के लिए पिछले विवाद चल रहे थे, वह जमीन दरअसल वक्फ बोर्ड की है। ऐसी जमीन पर लैंड यूज बदलकर कोई भी व्यावसायिक गतिविधि की ही नहीं जा सकती। जांच में इस जमीन के वक्फ संपत्ति होने की पुष्टि हो जाने के बाद कलेक्टर ने निगम कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर सहकारिता को निर्देश दिए हैं कि संस्था को नोटिस जारी कर जमीन पर से हटने का कहें। सहकारिता विभाग ने भी संस्था को इसे लेकर नोटिस जारी कर दिया है।
वक्फ बोर्ड की 50 करोड़ मूल्य वाली डेढ़ एकड़ जमीन पर से अब हवाई रेस्टॉरेंट का हटना तो तय है ही, साथ ही इस पर से संजना हाउसिंग सोसायटी का दावा भी खत्म हो गया है क्योंकि कलेक्टर ने जब जमीन के रिकॉर्ड की जांच करवाई तो पता चला कि यह जमीन वक्फ संपत्ति है। एमआर-10 पर रहवासी जमीन पर संजना हाउसिंग सोसायटी के कर्ताधर्ता द्वारा हवाई रेस्त्रां बनाने के बाद इसमें नया खुलासा हुआ है कि यह जमीन संस्था की है ही नहीं। डीबी स्टार ने मामले की पड़ताल की तो सामने आया कि सरकारी रिकॉर्ड में ग्राम खजराना खसरा नंबर 176/5 रकबा 0.470 पैकी की 3389.82 वर्गमीटर यह जमीन वक्फ बोर्ड के नाम पर है और बोर्ड ने इस पर दावेदारी भी जताई है। कलेक्टर आकाश त्रिपाठी ने एसडीओ से पूरी जांच कराई तो सामने आया कि शासन के राजपत्र के भाग 3 एक में दिनांक 25 अगस्त 1989 को इस जमीन के वक्फ संपत्ति होने संबंधी खुलासा है यानी 50 करोड़ की इस जमीन पर संजना हाउसिंग सोसायटी का कहीं से भी कोई अधिकार नहीं बनता। वक्फ की जमीन का व्यावसायिक उपयोग नहीं हो सकता है इसलिए कलेक्टर ने नगर निगम कमिश्नर राकेश सिंह को इस जमीन पर से तत्काल अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए हैं। डिप्टी कमिश्नर सहकारिता जगदीश कन्नौज को भी कार्रवाई करने के निर्देश मिले तो उन्होंने भी सोसायटी को नोटिस दिया है। अब निगम इस जमीन से हवाई जहाज के ढांचे को हटाएगा और यह बेशकीमती जमीन वक्फ बोर्ड को मिल जाएगी।
शुरूसे विवादों में रहा रेस्त्रां
संजनाहाउसिंग सोसायटी ने रहवासी जमीन पर हवाई रेस्त्रां का ढांचा रख यहां रेस्त्रां शुरू करने की कोशिश की। इसे मुंबई की एक कंपनी को नियम खिलाफ किराए पर भी दे दिया। तब इसको लेकर कलेक्टर को शिकायत हुई। कलेक्टर और सहकारिता विभाग ने संस्था को नोटिस जारी कर तत्काल रेस्टॉरेंट का काम बंद करवा