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हाई कोर्ट जज को 3 माह में 12 केस निपटाना होंगे

6 वर्ष पहले
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इंदौर | मप्रहाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एएम खानविलकर ने अपने एक आदेश में संशोधन किया। यह संशोधन उस अादेश में किया जिसमें उन्होंने 1 अक्टूबर 14 की स्थिति में जिन प्रकरणों को पांच साल हो गए, उन्हें 31 मार्च 15 तक खत्म करने का कहा था। संशोधित आदेश में तय हुआ कि हाई कोर्ट जज और जिला जज हर तीन महीने में कम से कम 12 केस का फैसला करेंगे, वहीं फैमिली कोर्ट, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हर तीन महीने में कम से कम 53 प्रकरणों का निराकरण करेंगे। गत शनिवार को चीफ जस्टिस ने जिला जज और हाई कोर्ट की तीनों खंडपीठ के प्रशासनिक जज को बुलाकर कार्यप्रणाली में सुधार को लेकर चर्चा की थी।