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लक्ष्मीचंद भग्गाजी बैंक के 94 वर्षीय डायरेक्टर पर गबन का आरोप तय
हजारोंनिवेशकों के करोड़ों रुपए हड़पने के मामले में लक्ष्मीचंद भग्गाजी बैंक के डायरेक्टर 94 वर्षीय चंदूलाल शाह के खिलाफ जिला कोर्ट में अब गबन का मुकदमा चलेगा। इसके लिए अदालत ने आरोप तय कर दिए हैं।
राज्य आर्थिक अपराध अनुसंधान ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) इंदौर ने लक्ष्मीचंद भग्गाजी बैंक के 16 संचालकों के खिलाफ वर्ष 1994 में धोखाधड़ी का केस दर्ज कर 10 संचालकों के खिलाफ चार्जशीट पेश की थी। आरोपी चंदूलाल शाह सहित छह आरोपी फरार थे। इसी बीच आरोपी शाह लंदन में जा बसा। वह जुलाई 2014 में भारत आया था। लंदन लौटते वक्त मुंबई हवाई अड्डे पर मुंबई पुलिस ने शाह को गिरफ्तार किया था। उसकी उम्र को देखते हुए मुंबई कोर्ट ने उसे जमानत दे दी थी। कोर्ट ने उसे इंदौर कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए थे। बाद में हाई कोर्ट इंदौर से भी उसे जमानत मिल गई। विशेष सीबीआई न्यायिक मजिस्ट्रेट राघवेंद्रसिंह चौहान की अदालत चार्जशीट में लगाए आरोपों पर बहस हुई। ईओडब्ल्यू की ओर से अभियोजन अधिकारी आशीष खरे ने यह तर्क देते हुए साबित किया कि आरोपी 20 वर्ष से फरार है और निवेशकों को झांसा देकर जाल में फंसाया। अदालत ने ईओडब्ल्यू के तर्कों से सहमत होकर कहा- शाह के खिलाफ आरोप तय किए जाते हैं। उसे डिस्चार्ज नहीं किया जा सकता। अदालत ने गवाही के लिए 10 मार्च तय की।