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हाउसिंग बोर्ड के रिश्वतखोर कर्मचारी को तीन साल की कैद

7 वर्ष पहले
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एमपीहाउसिंग बोर्ड के कर्मचारी हेमचंद्र कुमावत को जिला कोर्ट ने मंगलवार को भ्रष्टाचार अधिनियम की दो धाराओं में तीन-तीन वर्ष की सजा सुनाई। उसे लोकायुक्त पुलिस ने 23 मई 2013 को 13 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगेहाथ पकड़ा था।

विशेष न्यायाधीश इंद्रा सिंह ने फैसला सुनाया। लोकायुक्त पुलिस के विशेष लोक अभियोजक डॉ. साकेत व्यास के मुताबिक, रेलवे के रिटायर्ड विकलांग कर्मचारी ज्वालाप्रसाद यादव निवासी ढाबली ने छोटी खजरानी में हाउसिंग बोर्ड से ईओडब्ल्यू एस क्वॉर्टर खरीदा था। उसे तोड़कर तीन मंजिला भवन बनाने की एनओसी नक्शे के लिए बोर्ड के संपत्ति अधिकारी कार्यालय में आवेदन दिया था। हेमचंद्र ने उनसे 25 हजार रु. मांगे। उसमें से 4650 जमा किए, लेकिन यादव को 14650 रु. की रसीद दी। बाद में 13 हजार और मांगे।