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नाबालिग को धमकाकर ज्यादती करने वाले को 10 साल की कैद

7 वर्ष पहले
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13साल की लड़की से ज्यादती करने वाले आरोपी को जिला कोर्ट ने मंगलवार को 10 साल की सजा सुनाई। आरोपी लड़की को यह धमकी देते हुए उठाकर ले गया था कि चिल्लाएगी तो उसके माता-पिता को मार डालेगा।

आरोपी मोहन पिता शेरसिंह निवासी शिव नगर मूसाखेड़ी है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में अपर सत्र न्यायाधीश सविता सिंह ने सजा सुनाते हुए साढ़े पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा दुष्कर्म जैसा अपराध करने वाले को कतई बख्शा नहीं जा सकता। वह कड़ी सजा का पात्र होता है।

अदालत ने आदेश में कहा जुर्माने की राशि पीड़िता को बतौर सहयोग दी जाए। आरोपी जुर्माना नहीं भरता है तो उसे छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतना होगी। कोर्ट ने आरोपी को जेल भेज दिया। पीड़िता की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक रवींद्रकुमार देसाई ने गवाहों के कथन से अपराध सिद्ध किया।

इंदौर जिला लोक अभियोजन अधिकारी बीजी शर्मा के मुताबिक, मोहन ने 17 अक्टूबर 2013 को पास में रहने वाली लड़की को धोखे से बुलाया। धमकी देकर सागौर ले गया। वहां एक मकान में उसके साथ एक माह तक दुष्कर्म किया। पीड़िता विरोध करती तो वह माता- पिता को जान से मारने की धौंस देता था। पुलिस ने एक माह बाद उसे आरोपी के कब्जे से छुड़ाया था।

पीड़िता को सागौर ले गया था